
वक्फ प्रॉपर्टी: केंद्र सरकार ने वक्फ एक्ट के तहत नया नियम जारी किया है। नया नियम वक्फ पोर्टल और वक्फ संपत्तियों के डेटाबेस, वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की विधि और इसकी लेखा परीक्षा से संबंधित है। नए कानून के तहत हर वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है, जिसकी जानकारी पोर्टल पर देनी होगी।
इसमें वक्फ संपत्तियों की सूची अपलोड करना, नया पंजीकरण, वक्फ रजिस्टर का रखरखाव, खातों के बारे में जानकारी प्रदान करना, ऑडिट रिपोर्ट प्रकाशित करना और बोर्ड के आदेशों का पंजीकरण शामिल है। वक्फ संपत्ति प्रबंधक (मुतवल्ली) अपने मोबाइल नंबर और ईमेल के माध्यम से ओटीपी के माध्यम से लॉग इन करेंगे और पोर्टल पर पंजीकरण करेंगे। इसके बाद वे वक्फ और उसकी संपत्तियों का ब्योरा अपलोड कर सकेंगे।
क्फ संपत्ति को बनने के तीन महीने के भीतर पोर्टल पर फॉर्म 4 में पंजीकृत करना होगा। वक्फ बोर्ड पोर्टल पर फॉर्म 5 में वक्फ का रजिस्टर बनाए रखेगा। नए नियम वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के तहत तैयार किए गए हैं, जो 8 अप्रैल, 2025 से लागू हुआ है।
वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद पिछले महीने अधिसूचित किया था। वक्फ (संशोधन) विधेयक लोकसभा में 288 सदस्यों के समर्थन से पारित हुआ, जबकि 232 सांसद इसके खिलाफ थे। राज्यसभा में उनके पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े.